झांसी, 19 अक्टूबर (दैनिक पालिग्राफ)। कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी धरातल पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है, यह स्थिति ठीक नही है। ऐसे प्रकरणों को अभियान चलाकर 15 दिवस में निस्तारण किया जाये। अवैध ढंग से पत्थर गड्डी उखाड़ कर कब्जा करने वालांे पर एफ.आई.आर. दर्ज करते हुये मुकदमा पंजीकृत किया जाये। थानावार माफियाओं को चिन्हित करने के भी निर्देश।
शनिवार को जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी थाना समाधान दिवस बड़ागांव व चिरगांव पहुंचे, वहां उन्होंने शिकायती रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा उपस्थित पुलिस व राजस्व कर्मियों को निर्देश दिये कि भूमि सम्बन्धित शिकायतांे का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे भूमि विवाद प्रकरण जिन पर कोर्ट के स्पष्ट आदेश है उनकी कम्पलाइंस के लिए पुलिस टीम व राजस्व कर्मी संयुक्त रुप से मौके पर जाये और दिये गये ओदश का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे। उन्होंने समस्त एसडीएम को ऐसे प्रकरण चिन्हित करते हुए अभियान चलाकर निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने थानावार विभिन्न माफियाओं को भी चिन्हित करने के निर्देश दिये ताकि उन पर ठोस कार्यवाही की जा सके।
थाना चिरगांव में श्रीमती विमला देवी जैन पत्नी मुन्नालाल जैन निवासी करईयनपुरा चिरगांव ने शिकायती पत्र देते कहा कि आराजी संख्या 198 रक्वा 0.125 हैक्टेयर स्थित मौजा मिरौना तहसील मोंठ झांसंी की संक्रमणीय भूमिधर एवं काविज व मालिक है। उक्त आराजी की सीमांकन कराया था तथा सीमांकन पश्चात पत्थर गडडी क गयी थी परन्तु सीमांकन के पत्थर नरेन्द्र पुत्र धनश्याम कुशवाहा, नरेन्द्र व उसके भाई ने मिलकर उखाड़ कर फेंक दिये और पुनः कब्जा कर रहे है। जिलाधिकारी ने लेखपाल महेश गुप्ता व एसआई को पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर शिकायत का परीक्षण करे। शिकायत सही पाये जाने पर आरोपियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के भी निर्देश दिये। थाना चिरगांव में धनीराम पुत्र ठाकुरदास निवासी चिरगांव देहात एवं अर्जुन सिंह पुत्र हरनारायण निवासी चिरगांव देहात ने अपनी रजिस्ट्री दिखाते हुए भूमि पर मलिकाना हक मांगा। जांच में दोनो रजिस्ट्री एक ही भूमि की पायी गयी। जिलाधिकारी ने लेखपाल को निर्देश दिये कि दोनो को मय रजिस्ट्री एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि रजिस्ट्री का परीक्षण करते हुए समस्या का निस्तारण किया जा सके।
थाना बड़ागांव में शिव कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम लेवा थाना बड़ागांव ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि शिव कुमार बनाम श्यामलाल झांसी लेवा धारा-176 ज.उ. एक्ट के अन्तर्गत भूमि पैमाइश करने हेतु पुलिस फोर्स दिलायी जाये ताकि विवाद का निस्तारण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के ओदश के बाद भी कार्यवाही नही हो रही है, यह स्थिति संतोषजनक नही है। उन्होने कहा कि आज ही पुलिस व राजस्व टीम मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण कराये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ. ओ.पी. सिंह ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों से कहा कि भूमि पैमाइश के बाद यदि पत्थर गड्डी उखाड़कर पुनः कब्जा किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्व एफआईआर दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाये।
इस अवसर पर थानाध्यक्ष चिरगांव विनोद कुमार मिश्र, बडागांव सुधीर पवांर, सुनील रिछारिया सहित समस्त लेखपाल व कानूनगो उपस्थित रहे।
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