झांसी: सेवानिवृत्त/शासकीय कार्मिकों का उत्पीड़न कतई बर्दास्त नहीं: मण्डलायुक्त



झांसी, 28 नवम्बर 2019 (दैनिक पालिग्राफ)। सेवानिवृत्त/शासकीय कार्मिकों का उत्पीड़न कतई बर्दास्त नहीं किया जायेगा। जिस प्राथमिकता से विभागीय कार्य किये जाते है, उसी शिद्वत से सेवानिवृत्त/शासकीय कार्मिकों के लाभ/दावों का निराकरण किया जाये। यदि किसी विशेष प्रकरण में यह संज्ञान आता है कि विभागीय अधिकारी द्वारा अनावश्यक परेशान करते हुये प्रकरण को लम्बित रखा गया है तो सम्बन्धित के विरुद्व सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश गुरुवार को मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने आयुक्त सभागार में आयोजित मण्डलीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करते हुये दिये। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन, सेवानिवृत्त लाभ/दावों को विभागीय अधिकारी संवदेनशीलता से निस्तारित करें।
मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने मण्डलीय पेंशन अदालत में पांच साल पुराने अनिस्तारित एवं दो नये प्राप्त वादों की सुनवाई करते हुये कहा कि जब सेवानिवृत्त अधिकारी ने विभाग में अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हुये कार्य किया है तो सेवानिवृत्ती के बाद विभागीय अधिकारी का दायित्व है कि उसके सारे भुगतान व पेंशन सही समय से उसे प्राप्त हो। अधिकारी जिस तरह अपने विभागीय कार्यो/निर्माण कार्यो का सम्म्पादन करते है, ठीक उसी प्रकार अभिरुचि के साथ सेवानिवृत्त/शासकीय कार्मिकों के प्रकरणों का भी सम्पादन पूर्ण किया जाये। मण्डलीय पेंशन अदालत में प्रेम प्रकाश सेवानिविृत्त सींचपाल पर्यवेक्षक का जीपीएफ भुगतान के सम्बन्ध में सुनवाई करते हुये मण्डलायुक्त ने अधिशाषी अभियंता सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम ललितपुर को निर्देश देते हुये कहा कि एक सप्ताह में व्यक्तिगत रुचि लेते हुये महालेखाकार से पत्राचार कर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि 18 सितम्बर 2019 को भी महालेखाकार से पत्राचार करते हुये भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु कोई प्रगति नही हुई है। देवी दयाल से.वि.-ड्रिलर/ब्लास्टर लघु सिंचाई विभाग खण्ड झांसी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान न होने की सुनवाई में मण्डलायुक्त ने अधिशाषी अभियंता लघु सिंचाई खण्ड झांसी को वादी के खाते मे धनराशि हस्तान्तरण कराये जाने के निर्देश दिये। अधिशाषी अभियंता मोहन प्रकाश पासवान ने कहा कि आज दिनांक 28 नवम्बर 2019 को धनराशि खाते में हस्तान्तरण करते हुये आख्या प्रस्तुत कर दी जायेगी। त्रुटियो के कारण कोषागार में प्रकरण लम्बित रहा।
मण्डलीय पेंशन अदालत डाक्टर सुधीर कुमार जैन से.नि. चिकित्सा के प्रकरण 10 प्रतिशत जीपीएफ का भुगतान करने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि व्यक्तिगत रुचि लेकर महालेखाकार को विस्तृत पत्र लिखते हुये प्रकरण 15 दिवस में निस्तारित कराये। उमेश चन्द्र जैन से.नि. सहायक अभियंता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर के जीआईएस का भुगतान शेष है, वेतन निर्धारण का एरियर अवशेष है के प्रकरण की सुनावाई करते हुये मण्डलायुक्त ने अधिकारी की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लेते हुये स्पष्टीकरण लिये जाने के निर्देश दिये। मण्डलीय पेंशन अदालत में श्रीमती द्रोपदी देवी चैबे से.नि. प्रधानाध्यापक के जीआईएस का भुगतान नही प्राप्त होने की सुनवाई करते हुये मण्डलायुक्त ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुये कहा कि एक सप्ताह में जीआईएस का भुगतान सुनिश्चित करते हुये आख्या प्रस्तुत करे। मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने मण्डलीय पेंशन अदालत में पेंशन सम्बन्धित कोई भी प्रकरण प्रकाश में नही आया है, यह संतोषजनक है। परन्तु जीपीएफ, पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान, अवकाश नकदीकरण, जीआईएस के वाद प्रस्तुत हुये है। सभी का दिये निर्देशो के क्रम में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
इस मौके पर संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन महेश चन्द्र पाण्डेय, मुख्य कोषाधिकारी झांसी रामपाल, वरिष्ठ कोषाधिकारी ललितपुर विष्णुकान्त द्विवेदी, सहायक कोषाधिकारी संजीव सरावगी, वित एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सचिन दीक्षित, ए.ए.ओ कैलाश कुमार, पेंशन लेखाकार संजीव सचान सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।


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