एसपीजी (संशोधन) विधेयक संसद में पारित


हाल ही में संसद ने एसपीजी (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री का एसपीजी कवर हट जाता है तो उनके परिवार जनों का एसपीजी कवर भी हट जायेगा। इस बिल के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, 1988 में संशोधन किया गया है।
पृष्ठभूमि
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) एक सशस्त्र बल है, इसका कार्य भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा करना है। एसपीजी का गठन भारतीय संसद द्वारा 1988 में की गयी थी। हाल ही में एसपीजी सुर्खियों में रहा है, केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्षता सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी तथा प्रियंका गाँधी वाड्रा के एसपीजी कवर को हटाने का निर्णय लिया है। अब इन्हें सीआरपीएफ की जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी)
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की स्थापना 2 जून, 1988 को की गयी थी। इसमें 3000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका निर्माण भारतीय संसद ने अधिनियम के द्वारा 1988 में किया था। 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सिक्यूरिटी डिस्ट्रिक्ट द्वारा की जाती थी। अक्टूबर, 1981 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद एक समीक्षा की गयी, इस समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष समूह की स्थापना का निर्णय लिया गया था।


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