शुभम श्रीवास्तव
लखनऊ, 19 अप्रैल 2020, (दैनिक पालिग्राफ)। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सरकारी परियोजनाओं और बड़े निर्माण कार्य में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए प्रदेश में मिट्टी, बालू, मौरंग के खनन और परिवहन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इस मंजूरी के साथ सरकार ने कई शर्तें जोड़ी हैं ताकि कोई लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करता न दिखे। इस मंजूरी के साथ प्रदेश में लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन करना है।
सरकार ने कुछ शर्तों के साथ साफ किया है कि कोरोना से संक्रमित इलाके के आसपास के खनन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे थोड़ी रियायत के साथ राज्य में रियल एस्टेट और निर्माण कार्यों को फिर से शुरू कराने में मदद मिलेगी। इस अनुमति में कोरोना से संक्रमण और उससे बचाव का पूरा ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये निर्देश उत्तर प्रदेश की भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव रोशन जैकब ने दी है।
छूट के बाद परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए रोशन जैकब ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। इस आदेश में यह भी कहा गया कि सारे कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के आधार पर ही किए जाएंगें। खनन के कार्य में कम से कम मजदूर और न्यूनतम मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा।
इस आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान भूतत्व और खनिजों की मांग काफी कम है लेकिन निर्माण कार्यों को शुरू कराए जाने के लिए इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बारिश का मौसम शुरू होने की वजह से 1 जुलाई से खनन बंद हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए खनिज पदार्थों का भंडारण किया जाना बेहद जरूरी है, इसलिए इस तरह की रियायत दी जा रही है।
Comments
Post a Comment