शुभम श्रीवास्तव
झाँसी, 28 मई 2020 (दैनिक पालिग्राफ)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षिकों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाया जाएगा। जनपद झांसी हेतु वर्ष 2020-21 में कुल इकाई संख्या 11 का लक्ष्य प्राप्त है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग पुरुष लाभार्थियों को मात्र 4प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। पूंजीगत ऋण पर शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग महिलाये एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अंतर्गत ब्याज की धनराशि पर ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि इस योजना अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो तथा गांव में अपना उद्योग लगाना चाहता हों। जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। आवेदक 10 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोविड 19 के अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता अनुसार वित्त पोषण हेतु विशेष महत्व दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इलाइट सिनेमा के पीछे स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय झांसी के दूरभाष संख्या 510-2441227 एवं मोबाइल नंबर 7408410797 जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
Comments
Post a Comment