यूपी: 69 हजार शिक्षक भर्ती में उप्र सरकार को राहत, प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश


शुभम श्रीवास्तव
लखनऊ, 12 जून (दैनिक पालिग्राफ)। उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है।
बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।  दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
बता दें कि आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे 3 जून को सुनाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। अब शुक्रवार को हाई कोर्ट ने एकल पीठ के रोक के आदेश पर रोक लगा दी है।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले दो साल से अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है। अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज एक मोड़ सामने आ रहा है।


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