शुभम श्रीवास्तव
झांसी, 13 अक्टूबर 2020 (दैनिक पालिग्राफ)। उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने मंगलवार को बताया है कि भारत सरकार द्वारा ऐसे लघु व्यापारी जिनके स्व-घोषित वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और वह आयकर दाता ना हो। उनके लिए प्रधानमंत्री नेशनल पेंशन योजना (ट्रेडर्स) प्रारंभ की गई है। इस योजना में ऐसे लघु व्यापारी जो स्व-नियोजित जैसे दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, कमीशन एजेंट, रियल स्टेट, लघु होटल मालिक इत्यादि उक्त योजना में अपना पंजीकरण पंजीयन करा सकते हैं। उक्त योजना में आयु के अनुसार एक निर्धारण निर्धारित अंशदान पंजीकृत व्यापारी द्वारा देय होगा, जिसके समान धनराशि केंद्र सरकार द्वारा निधि में संक्षिप्त की जाएगी। व्यापारी की उम्र 60 वर्ष होने के पश्चात उसे निश्चित पेंशन देय होगी।
उन्होंने बताया है कि अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु बुधवार 14 अक्टूबर 2020 को प्रातः 10 बजे टंडन रोड सीपरी बाजार में एक कैंप आयोजित किया जाएगा। सभी व्यापारी उक्त कैंप में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कैंप योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी आशीष कुमार अवस्थी के मोबाइल नम्बर 7007467504 पर व सुश्री नीलम के मोबाइल नम्बर 7800454831 पर संपर्क कर सकते हैं।
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