यूपी में शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी, नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा होगा दर्ज

शुभम श्रीवास्तव

लखनऊ, 23 नवम्बर 2020 (दैनिक पालिग्राफ)। योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी।  संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
बताते चलें कि नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
दिल्ली में बढ़ा कोरोना संकट
यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में शादी समारोह को लेकर पहले ही नियम लागू कर दिए. क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए कोरोना मामले सामने आए हैं. वहीं इस दौरान 511 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं और 76% नई मौतें हुई हैं और दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है.
बीते 24 घंटे में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं उनमें यूपी 6वें स्थान पर है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,746, केरल में 5,254, महाराष्ट्र में 5,753, पश्चिम बंगाल में 3,591, राजस्थान में 3260 और उत्तर प्रदेश में 2588 कोरोना मामले मिले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में कोरोना संकट का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़े हैं, ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना हालात पर रिपोर्ट देने के लिए तीन दिन का वक्त दिया है. शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।




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