प्रतीकात्मक चित्र।
झाँसी, 24 नवम्बर 2020 (दैनिक पालिग्राफ)। मंगलवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के आर्थिक उत्थान हेतु गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को टेलरिंग शाॅप योजना के अन्तर्गत रु. 20 हजार का ऋण, (जिसमें 02 मशीन, 01 प्रेस एवं पार्टस आदि) जिसमें 10 हजार रुपये का अनुदान एवं 10 हजार रुपये बिना ब्याज के निगम द्वारा परियोजना स्थापित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा तथा प. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 50 हजार से 15 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों जो ऋण लेना चाहते है, के लिए पांच दिसम्बर 2020 तक आवेदन पत्र मांगे गये है, जिसमें पात्र युवक/युवतियों जनपद झांसी का स्थायी निवासी हो, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, आय प्रमाण पत्र वार्षिक 56460 रुपये से अधिक न हो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का फोटो एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता की पासबुक की छायाप्रति के अनुसार कार्यालय से प्राप्त करते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., 47 टण्डन रोड सीपरी बाजार झांसी में जमा किये जायेंगे।
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